पाकिस्तान की खतरनाक ब्यूटी क्रीम पर भारत ने लगाई रोक

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन ने हाल ही में पाकिस्तान से आने वाले अनऑथराइज्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बिक्री के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है. CDSCO की ओर से जारी नोटिस में जिन दो प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया गया है, वो व्हाइटनिंग क्रीम हैं – ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ और ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ – और कहा जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान में बनी हैं.

बहुत ज्यादा मेटल और टॉक्सिक इफेक्ट्स

चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ और ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ इन दो प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाते हुए, ड्रग रेगुलेटर ने कहा कि इन क्रीमों में “बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स” पाए गए हैं, जो तय सीमा से ज्यादा हैं. CDSCO ने यह भी कहा कि इन क्रीमों के इस्तेमाल से जहरीले असर हो सकते हैं और सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है.

सरकारी नोटिस में कहा गया है, “बिना मंजूरी वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के खिलाफ पब्लिक हेल्थ अलर्ट – ग्राहकों के इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आम लोगों के लिए सुरक्षित होने चाहिए. इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट को ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940’ और ‘कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020’ के तहत रेगुलेट किया जाता है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स ‘ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स’ (BIS) द्वारा जारी किए जाते हैं. बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना जरूरी है. कॉस्मेटिक्स के इम्पोर्ट के लिए, प्रोडक्ट्स को तय नियमों के अनुसार ‘सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी’ के पास रजिस्टर कराना जरूरी है.”

लोगों को दी ये सलाह

नोटिस में आगे कहा गया है, ”पाकिस्तान में बनी ‘गोरी ब्यूटी क्रीम’ और ‘चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम’ को देखते हुए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वो इन प्रोडक्ट्स न खरीदें. अगर खरीद लिए हैं, तो ऐसे या इसी तरह के नाम वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें. साथ ही, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही खरीदें और इस्तेमाल करें जिन पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख, और रजिस्ट्रेशन नंबर (इम्पोर्ट किए गए कॉस्मेटिक्स के मामले में) जैसी जानकारी दी गई हो.”

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